फुटपाथ पर केवल पैदल यात्रियों का हक


सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तमाम रिहायशी इलाकों में फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि फुटपाथ पर केवल पैदल यात्रियों का हक है। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद फिर से फुटपाथ कब्जा करने वालों के घरों के बिजली, पानी, सीवर कनेक्शन काटने पर विचार करना चाहिए। मगर ऐसा लगता है कि नगर निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के चलते यह संभव भएका नेपाल नहीं है' आज भी दिल्ली के कई इलाकों में फुटपाथो पर लोगों के लिए पैदल चलने की जगह नहीं बची है, अगर बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों की खासकर भजनपुरा गोकलपुरी नंद नगरी सीलमपुर जाफराबाद मौजपुर शाहदरा उस्मानपुर खजूरी इन इलाकों में रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों ने पूरे रोड़ पर अवैध कब्जा जमाया हुआ है।' वही जब एक पत्रकार द्वारा उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकल पुरी मेन रोड़ पर हो रहे हैं अतिक्रमण को लेकर नगर निगम कार्यालय में आरटीआई द्वारा जानकारी मांगी इलाकों की खासी गई थी जवाब में नगर निगम ने अतिक्रमण का 'ठीकरा' पुलिस पर थोप दिया जब अतिक्रमण को लेकर गोकुल पुरी की निगम पार्षद और शाहदरा जॉन चेयरमैन से पूछा गया उन्होंने भी पुलिस ही अतिक्रमण करवाती है पुलिस पर आरोप लगाकर गोलमोल जवाब दे चुप्पी साध ली।' वहीं गोकलपुरी पुरी इलाके के लोगों का आरोप है कि आज अतिक्रमण के कारण गोकुल पुरी मेन रोड पर पैदल चलने की जगह नहीं बची है जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है।'


 


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