बिल्ली मारने पर व्यक्ति पर लगा 9,150 रुपए जुर्माना


मुम्बई की एक अदालत ने उपनगर चेंबूर में एक बिल्ली की बर्बरता से हत्या करने वाले 40 साल के एक व्यक्ति पर 9,150 रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना पिछले वर्ष की है। मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट आर.एस. पजानकर ने पिछले महीने अपने आदेश में संजय गढे को पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था।


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